मध्य प्रदेश

डीजीपी कैलाश मकवाना के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट से वारंट जारी, अवमानना का मामला

मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना

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*डीजीपी कैलाश मकवाना के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट से वारंट जारी, अवमानना का मामला*
मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना के खिलाफ ग्वालियर बेंच ने वारंट जारी किया है। यह वारंट उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना से जुड़ा हुआ है। मामला 2012 से लंबित है, जब याचिकाकर्ता पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 6 जून 2014 को आदेश दिया था कि भदौरिया को एसएएफ में प्लाटून कमांडर पद से सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया जाए, और आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करने को कहा था। हालांकि, पुलिस विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसके कारण 2015 में अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसके बाद, कोर्ट ने 20 जनवरी को निर्देश दिया था कि डीजीपी 6 फरवरी को अदालत में उपस्थित हों, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने ₹5000 का जमानती वारंट जारी किया है। अब 27 फरवरी को डीजीपी को अदालत में पेश होना अनिवार्य होगा। अगर वे उस दिन उपस्थित नहीं होते, तो कोर्ट और सख्त कदम उठा सकता है।

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